चिकित्सकों को सुरक्षा हेतु कानून
समाजवादी सरकार ने चिकित्सकों को सुरक्षा देने
के लिए उ.प्र. चिकित्सा परिचर्या सेवा
कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण)
अधिनियम लागू कराया गया था । सरकार ने इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के
निर्देश दिए हैं। समाजवादी सरकार के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने
इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के एक प्रत्यावेदन का संज्ञान लेते हुए कहा था कि राज्य
सरकार मरीजों को समुचित चिकित्सा प्रदान करने में निजी चिकित्सकों के योगदान से
वाकिफ है। प्रत्यावेदन के माध्यम से एसोसिएशन द्वारा नर्सिंग होम के पंजीकरण एवं
नवीनीकरण प्रक्रिया में हो रही दिक्कतों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया
गया था । श्री यादव ने निजी डॉक्टरों की इस समस्या का संज्ञान लेते हुए प्रमुख
सचिव स्वास्थ्य को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित
कराएं कि मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर से नर्सिंग होम के संचालकों को कोई असुविधा
न होने पाए। उन्होंने नर्सिंग होम के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के
साथ-साथ नवीनीकरण को भी सुगम बनाए जाने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि दोनों कार्यों
के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को लागू करने से सभी को सुविधा होगी ।